तिरुवनंतपुरम। केरल के अपर मुख्य सचिव (Tax) के आर ज्योतिलाल (K R Jyotilal) ने कहा है कि करदाताओं (taxpayers) ने राष्ट्र के विकास में अहम योगदान दिया है और राज्य में कर माफी योजना ने करदाताओं के बकाया निपटारे के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए थे। ज्योतिलाल ने कर माफी योजना (tax amnesty scheme) और व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) पर आयोजित सेमिनार में यह बात कही। सेमिनार का आयोजन केरल वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग और व्यापारी कल्याण बोर्ड (Traders Welfare Board) ने मिलकर किया।
केरल में लागू की गयी सामान्य कर माफी योजना का उद्देश्य एसजीएसटी कानून से पहले के टैक्स मामलों से जुड़े बकाया करों को निपटाने में कारोबारियों की मदद करना है। ज्योतिलाल ने लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। फरवरी 2025 के बजट में चार तरह की माफी योजनाओं की घोषणा की गयी थी। इसमें सामान्य माफी, बाढ़ सेस माफी, बार होटल माफी और डिस्टिलरी बकाया निपटान योजना शामिल हैं।
एक अप्रैल 2025 से लागू हुयी माफी योजनाओं ने केरल के व्यापार क्षेत्र को नयी गति दी है। ये योजनायें 30 जून तक लागू रहेंगी और इसमें आकर्षक छूट दी गयी है। एसजीएसटी विभाग ने व्यापारियों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क भी बनाये हैं। सामान्य एमनेस्टी योजना के तहत पुराने टैक्स कानूनों जैसे मूल्य वर्धित कर, सामान्य बिक्री कर, विलासिता कर, कृषि कर आदि के लंबित बकाया निपटाने का मौका दिया गया है।
सामान्य माफी योजना के तहत लाभार्थियों को टैक्स बकाया पर छूट मिलती है और ब्याज व जुर्माना पूरी तरह माफ किया जाता है। यह योजना तीन श्रेणियों में लागू की गयी है, जो बकाया राशि पर आधारित है। भुगतान ई-कोषागार पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और आवेदन व चालान की जानकारी 30 जून 2025 से पहले एसजीएसटी विभाग की वेबसाइट पर जमा करनी होगी।
Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Thu, Jun 19 , 2025, 01:49 PM