नयी दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को यहां आठवें बैच का प्रशिक्षण शुरू किया, जिसमें उन्हें अपने इलाके के मतदाताओं को मतदाता सूची तैयार करने के नियम कायदों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
आयोग की एक विज्ञप्ति के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने राजधानी में भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIIDEM) में छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बुलाये गये बीएलओ, बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को अपने क्षेत्र स्तर के सत्यापन के दौरान मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित नियम कायदों से अवगत कराने के लिये भी प्रोत्साहित किया।
आयोग का कहना है कि जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल यह अब तक का सबसे बड़ा बैच है। इसमें उत्तर प्रदेश से 118, मध्य प्रदेश से 130, छत्तीसगढ़ से 96 और हरियाणा से 29 प्रतिभागी सम्मिलित हैं। इसके साथ ही, पिछले दो महीनों में चुनाव आयोग द्वारा नयी दिल्ली में 3,720 से अधिक जमीनी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चुनावों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं।
प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रुप से मतदाता पंजीकरण, प्रपत्र निगरानी और चुनावी प्रक्रियाओं के क्षेत्र-स्तरीय कार्यान्वयन के क्षेत्रों में प्रतिभागियों के व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करना है। प्रतिभागियों को सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अधिकारियों को चुनाव का पूर्वाभ्यास सहित ईवीएम और वीवीपैट का तकनीकी प्रदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी रेखांकित किया कि प्रशिक्षण के माध्यम से जमीनी स्तर के ये अधिकारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 (ए) और (बी) प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपील के प्रावधानों को निपटाने की क्षमता से स्वयं को पुष्ट करेंगे। आयोग ने कहा है कि विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6-10 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कोई अपील दायर नहीं की गयी थी।
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Thu, May 29 , 2025, 09:11 PM