लातूर: महाराष्ट्र के लातूर जिले में कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट केशव नेटके (Keshav Netke) ने रविवार को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) और (3) के तहत निषेधाज्ञा जारी की। एक आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है कि यह आदेश पूरे लातूर जिले में 25 मई की मध्यरात्रि से आठ जून की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान, किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, तलवार, भाले, डंडे, बंदूक, चाकू, लाठी, लाठियां या कोई अन्य वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी, जिसका उपयोग शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
कोई भी आग लगाने वाली या विस्फोटक सामग्री नहीं ले सकेगा और न ही कोई पत्थर या अन्य प्रक्षेप्य, या फेंकने वाला कोई उपकरण रखा या निर्मित किया जाएगा। किसी व्यक्ति का शरीर, पुतला या छवि प्रदर्शित नहीं की जाएगी। साथ ही, सार्वजनिक घोषणाएं, गायन या संगीत वाद्ययंत्र बजाना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार का भावुक भाषण, हाव-भाव, चित्र, चिह्न, तख्तियां या अन्य कोई वस्तु प्रदर्शित या वितरित करना, जिससे सभ्यता या नैतिकता को खतरा हो, या जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, या जो विध्वंसकारी हो, प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी सड़क या किसी भी स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना या जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि यह आदेश शवयात्रा, विवाह, ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारी या कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान सभा, धार्मिक जुलूस, प्रदर्शन और उपवास की अनुमति देने का समस्त अधिकार पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और संबंधित पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक के पास रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अनुमति देने से पहले उन्हें उपमंडल मजिस्ट्रेट से परामर्श कर अनुमति देनी चाहिए।
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Mon, May 26 , 2025, 08:06 AM