Keeping gold in a bank locker is safe?: बैंक लॉकर में सोना रखना कितना सुरक्षित है? प्रति वर्ष शुल्क कितना है?

Fri, May 16 , 2025, 04:30 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक निवेश साधन ही नहीं है, बल्कि यह परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लोग अभी भी शादियों, धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के दौरान भौतिक सोना खरीदने जाते हैं। हालांकि, मौजूदा दौर में डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे आधुनिक विकल्प भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसके बावजूद फिजिकल गोल्ड की मांग बनी हुई है।

घर में सोना या कीमती सामान रखने का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे लोग आभूषण, दस्तावेज और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखना सुरक्षित समझते हैं। लेकिन क्या बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं की पूरी जिम्मेदारी लेता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को समझना आवश्यक है।

आरबीआई ने अगस्त 2022 में बैंक लॉकर से जुड़े नए नियम लागू किए थे। इन नियमों के मुताबिक, सभी बैंकों को 1 जनवरी 2023 तक अपने मौजूदा लॉकर धारकों के साथ नए समझौते करने थे।

आरबीआई के अनुसार बैंकों को ग्राहकों को खाली लॉकरों और प्रतीक्षा सूची की सूची दिखानी होगी। वहीं, बैंक ग्राहकों से एक बार में अधिकतम तीन साल का किराया ले सकते हैं।

बैंक मनमानी शर्तें नहीं थोप सकते
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक लॉकर के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत ग्राहक अब लॉकर में केवल आवश्यक और वैध वस्तुएं ही रख सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति लॉकर का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए कर रहा है या उसमें अवैध वस्तुएं रख रहा है तो बैंक सख्त कार्रवाई कर सकता है।

लॉकर में कौन सी वस्तुएं रखने की अनुमति है?
आभूषण, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, ऋण दस्तावेज, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसियां, बचत बांड जैसी मूल्यवान एवं गोपनीय वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं।

लॉकर की चाबी और प्रवेश केवल उस ग्राहक को ही उपलब्ध होगा जिसके नाम पर लॉकर स्थित है। कोई भी अन्य परिवार का सदस्य या अन्य व्यक्ति लॉकर में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि उसके नाम से आधिकारिक अनुमति न हो।

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लॉकर में नकदी या मुद्रा रखना प्रतिबंधित है। इसके अलावा निम्नलिखित वस्तुएं लॉकर में नहीं रखी जा सकतीं।

कौन सी चीजें रखने पर पाबंदी है?
हथियार, गोला-बारूद, ड्रग्स, विस्फोटक, प्रतिबंधित वस्तुएं, विघटित या रेडियोधर्मी वस्तुएं

बैंक कब जिम्मेदार है?
नियमों के अनुसार, यदि बैंक लॉकर में रखी कोई वस्तु बैंक की लापरवाही या किसी कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होता है।

इस मुआवजे की राशि लॉकर के वार्षिक किराये से जुड़ी हुई है। बैंक को वार्षिक लॉकर किराये का 100 गुना भुगतान करना पड़ सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी लॉकर का वार्षिक किराया 2,000 रुपये है, तो बैंक को 2,00,000 रुपये तक का मुआवजा देना पड़ सकता है।

बैंक में सोना रखने के लिए लॉकर कैसे प्राप्त करें?
यदि आप अपना सोना बैंक लॉकर में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यहां हम आपको सरल भाषा में यह पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं।

लॉकर के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले उस बैंक की शाखा में जाएं जहां आपका खाता है। लॉकर के लिए आवेदन का अनुरोध करें। फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें। यदि आप चाहें तो अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी संयुक्त धारक के रूप में शामिल कर सकते हैं, ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी लॉकर का उपयोग किया जा सके। पूरा फॉर्म बैंक में जमा करें।

फॉर्म जमा करने के बाद, बैंक उपलब्ध होने पर आपको लॉकर उपलब्ध कराएगा। लॉकर से जुड़े नियमों और शर्तों के साथ समझौते को पढ़ें और हस्ताक्षर करें। आपको और संयुक्त धारक दोनों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। लॉकर का उपयोग करने से पहले किराया चुकाना होगा।

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