Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एलएंडटी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा!

Fri, May 16 , 2025, 08:20 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने गुरुवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) द्वारा बोलियां खोलने पर अंतरिम रोक तब तक बढ़ा दी, जब तक कि वह महत्वाकांक्षी ठाणे-घोड़बंदर से भयंदर सुरंग और एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए अपनी बोली की स्थिति की सूचना न दिए जाने को चुनौती देने वाली लार्सन एंड टूब्रो (Larsen & Toubro) की याचिकाओं पर आदेश पारित नहीं कर देता।

न्यायमूर्ति कमल खाट और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की अवकाशकालीन पीठ ने आज एलएंडटी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा , “निर्णय के लिए बंद। तब तक अंतरिम (आदेश) जारी रहेगा।”

परियोजना की अनुमानित लागत 6,000 करोड़ रुपये है, जिसमें वसई क्रीक पर 9.8 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क शामिल है और इसे अटल सेतु के बाद दूसरी सबसे लंबी संरचना बताया जा रहा है। इसे मुंबई तटीय सड़क परियोजना के विस्तार के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

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