मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की ओर से दायर मानहानि याचिका पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गुरुवार को जमानती वारंट जारी किया। मझगांव अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने वारंट जारी करते हुए पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई दो जून तक स्थगित कर दी।
इससे पहले भी अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं होने पर राणे के खिलाफ कई वारंट जारी किए थे। राज्यसभा सदस्य राउत ने अपनी याचिका में कहा है कि मई 2023 में राणे ने उनके खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी और उन्हें 'सांप' कहा था जो उस साल जून तक उद्धव ठाकरे को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (पूर्व में अविभाजित) में शामिल हो जाएगा।
उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणी जनता की नजरों में उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से की गयी थी। उन्होंने कथित अपमानजनक और सरासर झूठी टिप्पणियों के लिए नितेश राणे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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Fri, May 16 , 2025, 07:58 AM