बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरीश महाजन को बदनाम करने वाले वीडियो हटाने का दिया आदेश!

Mon, May 12 , 2025, 10:20 PM

Source : Uni India

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता (Bharatiya Janata Party) एवं महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) को राहत देते हुए हाल ही में उन्हें बदनाम करने वाले छह वीडियो हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें दो यूट्यूबर्स ने अपलोड किया था और जो दोनों ही पत्रकार हैं।

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर ने आठ मई को अपने आदेश में कहा कि वीडियो प्रथम दृष्टया मानहानिकारक हैं और पत्रकार अनिल थट्टे और श्याम गिरी, जो यूट्यूब चैनल अनिल गगनभेदी थट्टे और मुड्डा के मालिक हैं, को ऐसे कोई और वीडियो या पोस्ट अपलोड करने से रोक दिया जो श्री महाजन के खिलाफ मानहानिकारक हों।
न्यायमूर्ति डॉक्टर ने आगे कहा, “वीडियो में प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बयान, जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है, मेरे प्रथम दृष्टया विचार में मानहानिकारक हैं।”

यह आदेश महाजन द्वारा अनिल थट्टे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पारित किया गया, जिसमें दावा किया गया था कि एक अप्रैल से 14 अप्रैल, 2025 के बीच अपलोड किए गए छह वीडियो में कई झूठे और नुकसानदेह आरोप हैं। श्री महाजन का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील रवि कदम ने पीठ को बताया कि आपत्तिजनक वीडियो "महाजन की प्रतिष्ठा और साख को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं।" श्री कदम ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि इन वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है और हजारों व्यक्तियों द्वारा देखा गया है, जिससे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups