मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया (Gateway of India) के पास प्रस्तावित यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं से संबंधित चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए अपने आदेश में कहा कि यह परियोजना जनहित में है। पीठ क्लीन एंड हेरिटेज कोलाबा रेजिडेंट्स एसोसिएशन (CHCRA) द्वारा दायर एक अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने 20 जून तक समुद्र की ओर वाली दीवार को नहीं गिराने का वादा करने के बावजूद साइट पर पाइलिंग का काम शुरू करके पहले दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। दो मई को राज्य ने अदालत को आश्वासन दिया था कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास की दीवार, जिसे यात्री जेटी परियोजना के हिस्से के रूप में ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया था, 20 जून से पहले नहीं तोड़ी जाएगी।
अधिवक्ता प्रेरक चौधरी द्वारा प्रस्तुत सीएचसीआरए ने प्रस्तुत किया कि तीन मई को, पाइलिंग उपकरण और सामग्री साइट पर वापस लाई गई थी। एसोसिएशन ने तर्क दिया कि,“समुद्र तल में कंक्रीट के ढेर को ठीक करने की प्रक्रिया में भारी ड्रिलिंग और हथौड़ा चलाना शामिल है, जिससे समुद्र की दीवार और आस-पास की विरासत इमारतों को संरचनात्मक नुकसान हो सकता है।”राज्य की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता बीरेंद्र सर्राफ ने अदालत को बताया कि परियोजना को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया जुलाई 2024 में शुरू हुई थी, जब बोलियां आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया,“याचिकाकर्ता हमेशा से जानते थे कि परियोजना में पाइलिंग का काम शामिल है। वास्तव में, वे इस बात पर सहमत थे कि काम समुद्र के किनारे से शुरू हो सकता है और उन्होंने पहले कोई आपत्ति नहीं जताई थी।” राज्य ने कहा कि अनुबंध तीन अक्टूबर, 2024 को दिया गया था और कार्य आदेश 11 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। सर्राफ ने कहा,“पिछले आदेश दो मई के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता अब पाइलिंग को रोकने की मांग कर रहे हैं, जो परियोजना का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह आवेदन बाद में सोचा गया है और प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”उन्होंने कहा कि परियोजना को 30 महीनों में पूरा किया जाना है और यह सार्वजनिक महत्व का है।
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Wed, May 07 , 2025, 09:13 PM