नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा! कोर्ट ने कहा कि आरोपी आखिरी सांस तक आजीवन कारावास का हकदार है

Sat, May 03 , 2025, 11:45 AM

Source : Uni India

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की एक निर्दिष्ट अदालत ने शुक्रवार को 2022 में सात वर्षीय लड़की का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न (kidnapping and sexually assaulting) करने के लिए आरोप में दोषी पाये गये 45 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनाई। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी एक ‘आदतन अपराधी’ है और उसके खिलाफ बाल यौन शोषण (child sexual abuse) के समान अपराधों के लिए पांच अन्य मामले लंबित हैं; इसलिए, वह जेल में अपनी आखिरी सांस तक आजीवन कारावास का हकदार है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता एक नाबालिग थी और 26 अप्रैल, 2022 को कक्षा 1 में एक स्कूल में पढ़ रही थी, जब पीड़िता मुंबई उपनगर में स्थित एक झुग्गी बस्ती में अपने घर के बाहर अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। जाने से पहले उसने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी। उसके जाने के बाद, लड़की मुख्य सड़क पर आई और एक स्कूल के पास दो महिलाओं को पाया। उसने उनसे अपनी माँ को बुलाने के लिए कहा।

फोन करने वाले ने बताया कि उसकी बेटी लावारिस हालत में मिली है। वहां पहुंचने पर पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को ढूंढा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आरोपी के विवरण के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के दौरान अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाह की गवाही सहित सबूतों पर विचार किया, जिसमें एक गवाह की गवाही भी शामिल थी जिसने घटना से पहले आरोपी को लड़की के साथ देखा था, और फिर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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