NPS Account Related Rules: पेंशन निधि (Pension Fund) एवं विकास प्राधिकरण (Development Authority) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे देश भर में लाखों लोग प्रभावित होंगे। एनपीएस (NPS) में निवेश करने पर कर में छूट मिलती है, इसलिए कई कामकाजी वर्ग के लोगों ने इस योजना को अपनाया है। यह अद्यतन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों के पास भारतीय नागरिकता नहीं है, उनके एनपीएस खाते बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, जिन लोगों के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड नहीं है, उनके खाते भी बंद कर दिए जाएंगे।
जिन नागरिकों ने भारतीय नागरिकता त्याग (Indian citizenship) दी है या जिनके पास नागरिकता नहीं है, उन्हें दूसरे देश का नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद पेंशन की राशि खाते में भेज दी जाएगी। पीएफआरडीए के अनुसार, एनपीएस खाता केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। अन्य देशों के नागरिक ये खाते नहीं खोल सकते।
जो लोग भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, वे अपनी इच्छा से ऐसा कर सकते हैं। वे किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद वहां से जा सकते हैं। आपके पास एक ही समय में दो नागरिकताएं नहीं हो सकतीं। 18-70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति एनपीएस खाता खोल सकता है। आप व्यक्तिगत पेंशन खाता खोल सकते हैं। ओसीआई की मदद से विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
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Thu, Apr 24 , 2025, 02:03 PM