चंडीगढ़। पंजाब के उद्योग एवं व्यापार मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद (Tarunpreet Singh) ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (PSIEC) के डिफॉल्टर प्लॉट धारकों से भूमि की बढ़ी हुई कीमत और मूल लागत के बकाया की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान नीति (OTS) संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। सौंद ने कहा कि इससे चार दशकों से अधिक समय से लंबित मामलों का निपटारा होगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने तीन मार्च, 2025 को हुई बैठक में ओटीएस लागू करने पर विचार किया था और 10 दिनों के भीतर इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्य के औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा और यह सरकार की व्यापार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने बताया कि ओटीएस योजना (OTS scheme) केवल भूखंड की मूल कीमत और बढ़ी हुई भूमि कीमत पर लागू होगी। इस योजना के तहत, बढ़ी हुई भूमि कीमत और मूल प्लॉट कीमत के बकाए की वसूली में 100 प्रतिशत दंड ब्याज माफ किया जाएगा और केवल आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाएगा। स्कीम तहत मूल राशि किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं की जाएगी। इस प्रकार यह योजना केवल लागू ब्याज (जो वसूलने योग्य हो) और दंड ब्याज पर लागू होगी और भूमि की बढ़ी हुई वास्तविक कीमत (पी.एस.आई.ई.सी .) द्वारा भूमि मालिकों को अदालत के आदेशानुसार भुगतान की गई राशि, जिसमें ब्याज भी शामिल है) किसी भी स्थिति में माफ नहीं की जाएगी। मंत्री महोदय ने कहा कि सभी संबंधित डिफॉल्टर प्लॉट धारकों/आवंटियों को 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले अपने बकाए का भुगतान करना होगा।
जिन भूखंड धारकों/आवंटियों का आवंटन पहले ही रद्द हो चुका है, वे भी अपने बकाए का भुगतान कर सकते हैं और रद्द की गई आवंटन की बहाली करवा सकते हैं (रद्द किए, वापिस लिए भूखंडों को छोड़कर, जो खाली पड़े या पुनः आवंटित किए गए हैं) आवंटन की बहाली के लिए, अन्य लागू बकाया जैसे बढ़ी हुई भूमि कीमत, एक्सटेंशन फीस, हर्जाना (यदि अदालत द्वारा लगाया गया हो) आदि का भी भुगतान करना होगा। हालांकि ,रद्द किए गए प्लॉटों की बहाली केवल तभी संभव होगी जब आवंटी द्वारा की गयी, अपील को जांच कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई हो और वह ओटीएस योजना के तहत निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान कर दे।
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Fri, Mar 14 , 2025, 06:33 PM