मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में किसी भी पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी पूजा स्थल (Places of worship) पर लाउडस्पीकर के लिए अनुमति लेनी चाहिए साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर (loudspeakers) बंद होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच शोर का स्तर सुबह 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
श्री फडणवीस ने कहा कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस निरीक्षक जिम्मेदार होगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करने की कोशिश करता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने चेतावनी दी कि अगर संबंधित पुलिस निरीक्षक इसकी अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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