नैनीताल।उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धोखाधड़ी (fraud) के दो दोषियों को अदालत ने दो-दो साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
मामले के अनुसार अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ देवेन्द्र दुग्ताल और देवेन्द्र कुमार (Devendra Kumar) निवासीगण कालिका, धारचूला ने पिथौरागढ़ निवासी एक व्यक्ति से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर वर्ष 2023 में 580000 रुपये की धोखाधड़ी कर ली थी।
अभियुक्तों के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में धारा 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से ठोस पैरवी करते हुए अदालत के समक्ष ठोस तथ्य पेश किये गये। अंत में न्यायिक मजिस्ट्रेट (Civil Judge) पूनम तोड़ी की अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए दो-दो साल की सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषियों को दस-दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने के निर्देश दिये गये हैं।
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