मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल और न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्त पुलिस अधिकारी अपनी आधिकारिक क्षमता में काम नहीं कर रहे थे, जब उन्हें उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी गाड़ी रखने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) को वाजे को गिरफ्तार करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही वाजे की उस दलील को भी खारिज कर दिया गया कि निचली अदालत के रिमांड आदेश अवैध थे।
वाजे ने बुधवार को अपनी याचिका में दावा करते हुए अपनी रिहाई को अनुरोध किया था कि एंटीलिया बम कांड मामले (Antilia bomb case) में उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी । एनआईए ने वाजे को 13 मार्च-2021 को हिरासत में लिया था। उन पर आतंकवाद के कृत्यों में शामिल होने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 16 और 18 के तहत आरोप लगाया गया था। चौबीस अप्रैल-2024 को वाजे ने अपनी कथित गैरकानूनी हिरासत के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण राहत का अनुरोध करते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने हिरासत में लिए जाने के बाद से अपने मूल अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दावा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि 1,400 दिनों से अधिक समय से उनका मुकदमा शुरू नहीं हुआ है।
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Thu, Mar 06 , 2025, 10:10 PM