लखनऊ। वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले (case of derogatory remarks against Veer Savarkar) में लखनऊ की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी (Congress leader and MP Rahul Gandhi) को 14 अप्रैल को न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थिति दर्ज कराने का आखिरी मौका दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई में यदि कांग्रेस सांसद अपनी हाजिरी नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दरअसल बुधवार को गांधी को लखनऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judge) के सामने पेश होना था मगर वह कोर्ट में नहीं आये। इस पर अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की व्यक्तिगत हाजिरी माफ करने के एवज में 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथ ही उन्हे अगली तारीख में हाजिर होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान गांधी के वकील ने दलील दी थी कि दिल्ली के एक विदेशी प्रतिनिधिमंडल से जरुरी मुलाकात के चलते उनके मुव्वकिल न्यायालय आने में असमर्थ हैं,इसलिये उन्हे निजी रुप से उपस्थित न होने की माफी दी जाये।
इस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुये कहा कि यह पहली बार नहीं है कि जब गांधी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुये। उन्हे अगली सुनवाई में हाजिर होने का अंतिम मौका दिया जाता है जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने श्री गांधी पर लगाया था। उनका कहना है कि श्री गांधी ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान 2022 में महाराष्ट्र के अकोला में सावरकर को अंग्रेजों का पेंशनर और नौकर कहकर अपमानित किया था जिससे समाज में वैमनस्य फैल सके।
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Thu, Mar 06 , 2025, 01:23 PM