नागपुर: भारत में नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए कई सख्त कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों में आरोपी के दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। लेकिन अक्सर नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता है। ऐसे मामलों में नाबालिग लड़की भी यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है, लेकिन अब इस तरह के संबंध बनाना अपराध है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने फैसला सुनाया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग लड़की की सहमति अर्थहीन है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि नाबालिग लड़की द्वारा यौन संबंध के लिए दी गई सहमति का कोई मतलब नहीं है। अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बलात्कार के आरोपी को दी गई सजा को भी बरकरार रखा।
असली मुद्दा क्या है?
सितंबर 2022 में एक विशेष अदालत ने एक युवक को नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दस साल जेल की सजा सुनाई। आरोपी ने पीड़िता की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाए। इसलिए, आरोपियों ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इधर, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने फैसला दिया है कि यदि नाबालिग लड़की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाती है तो भी यह अपराध है।
प्रासंगिक मामला भंडारा जिले का है। वर्ष 2016 में यहां की एक नाबालिग लड़की की मुलाकात उसके इलाके में रहने वाले एक युवक से हुई। समय के साथ दोनों के बीच परिचय प्यार में बदल गया। इस बीच, आरोपी ने उस लड़की (जो उस समय नाबालिग थी) से शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए।
इसलिए वह गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया। इसलिए लड़की ने 2019 में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सितंबर 2022 में विशेष सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने उस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपील खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा है कि शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग लड़की की सहमति निरर्थक है।
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Wed, Feb 26 , 2025, 08:32 AM