मुंबई। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) देश भर के निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय बचत योजना है। इसका कारण यह है कि निवेशकों को बिना कोई जोखिम उठाए अच्छा रिटर्न मिलता है। वर्तमान में पीपीएफ पर 7.10% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund) खाते के लिए लॉक-इन अवधि 15 वर्ष है। इसके अलावा, इस दौरान निकासी के विकल्प भी बहुत सीमित होते हैं। इसके अलावा, खाते को समय से पहले बंद करने की भी अनुमति नहीं है।
5 वर्ष के बाद आंशिक निकासी का विकल्प
पीपीएफ खाताधारकों को खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष बाद शेष राशि का कुछ हिस्सा निकालने की अनुमति है। आप चौथे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले 50% तक राशि निकाल सकते हैं। पीपीएफ खाते को परिपक्वता से पहले बंद करने की अनुमति केवल कुछ परिस्थितियों में ही दी जाती है। जैसे कि चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति, उच्च शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता, या एनआरआई (NRI) बनना। इसके अलावा, समय से पहले ऋण बंद करने पर अर्जित ब्याज का 1% जुर्माना के रूप में काट लिया जाता है।
5 वर्ष से पहले पीपीएफ खाता बंद करने की अनुमति नहीं
पीपीएफ खाता, खाता खोलने की तारीख से कम से कम 5 वर्ष से पहले बंद नहीं किया जा सकता। खाताधारक को खाता बंद करने से पहले फॉर्म 5 और सहायक दस्तावेज उस बैंक या डाकघर (post office) में जमा कराने चाहिए जहां पीपीएफ खाता है। पूर्व-बंदी के दौरान खाते में जमा पूरी राशि निकालनी पड़ती है।
परिपक्वता से पहले पीपीएफ खाता कैसे बंद करें?
Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.
Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265
info@hamaramahanagar.net
© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups
Mon, Feb 24 , 2025, 05:59 PM