नयी दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों (rural local bodies) के लिए15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अनुदान की अलग- अलग किस्ते जारी (Finance Commission) की गयी हैं। वित्त मंत्रालय की बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार बिहार को 821.8021 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त मिली है और 47.9339 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिला है। यह धनराशि सभी 38 जिला पंचायतों, 530 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 8052 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है, जिन्होंने जारी किए गए अनुदान के लिए अनिवार्य शर्तों को पूरा किया है।
इसी तरह हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202.47 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त और 7.5993 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिलेगा। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6.2613 करोड़ रुपये की बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। ये धनराशि 4 पात्र जिला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है, जिन्होंने जारी किए गए अनुदान के लिए अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं।
संविधान की 11 अनुसूची में निहित उनतीस ( 29 ) विषयों के अंतर्गत, वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई)/ ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) द्वारा स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग किया जाएगा। बिना कोई विशिष्ट शर्त वाले अनुदान का उपयोग (ए) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति के रखरखाव की बुनियादी सेवाओं के लिए किया जा सकता है जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के कार्य शामिल हो सकते हैं।
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Wed, Feb 19 , 2025, 08:15 PM