मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय(Bombay High Court) ने बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) नेता गोविंद पांसरे (Govind Pansare) की हत्या में शामिल छह आरोपियों को जमानत दे दी क्योंकि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति अनिल किलोर की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने 2018 और 2019 में गिरफ्तार किए गए आरोपी सचिन अंदुरे, वासुदेव सूर्यवंशी, भरत कुर्ने, अमित देगवेकर, अमित बड्डी और गणेश मिस्किन को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति ने जमानत देते समय कहा कि आज की तारीख तक कम से कम 250 गवाहों की जांच होनी बाकी है जिसका मतलब है कि निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त नहीं होगा। गौरतलब है कि 16 फरवरी 2015 को मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने श्री पांसरे पर गोली चलाई थी। वह अपनी पत्नी उमा पांसरे के साथ सुबह की सैर पर निकले थे। गोलीबारी में दोनों घायल हो गए थे। हालांकि मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान चार दिन बाद श्री पांसरे की मौत हो गई।
मामले को शुरुआत में कोल्हापुर के स्थानीय पुलिस स्टेशन ने संभाला था, लेकिन बाद में जांच को एक विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दिया गया। श्री गोविंद पांसरे के परिवार ने हत्यारों का पता लगाने में प्रगति की कमी से असंतुष्ट होकर मामले को आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को सौंपने की मांग की। इसके अलावा दो हमलावर अभी भी फरार हैं और पहचाने गए 12 आरोपियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है और चार पूरक आरोप-पत्र दायर किए गए हैं और उनके लिए मुकदमा चल रहा है।श्री पांसरे की हत्या पुणे में तर्कवादी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (20 अगस्त, 2013), धारवाड़ में एम.एम. कलबुर्गी (30 अगस्त, 2015), बेंगलुरु में गौरी लंकेश (5 सितंबर, 2017) जैसी प्रमुख वामपंथी हस्तियों की हत्याओं की श्रृंखला का हिस्सा थी।
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Wed, Jan 29 , 2025, 10:44 PM