Court Afghani sentence: अदालत ने अफगानी नागरिक को ग्यारह महीने कैद की सजा सुनाई!

Thu, Jan 23 , 2025, 06:32 PM

Source : Uni India

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की स्थानीय अदालत (A local court in Mumbai) ने अफगानिस्तान के एक नागरिक को जाली दस्तावेजों के साथ भारत में रहने के लिए दोषी ठहराते हुए उसे 11 महीने कैद की सजा सुनाई और 8,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (Metropolitan Magistrate) ने अफगानिस्तान के पाकिता प्रांत के तामेर जुरमत जिले के मूल निवासी हबीबुल्लाह प्रांग उर्फ जहीर अली खान (38) को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे अफगानिस्तान वापस भेजने का भी आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुंबई अपराध शाखा इकाई-5 ने छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी जहीर अली खान के नाम से जारी किए गए पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित जाली दस्तावेजों का उपयोग करके 2007 से मुंबई के वडाला में रह रहा था।

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा के साथ-साथ पासपोर्ट अधिनियम, विदेशी नागरिक आदेश, विदेशी नागरिक अधिनियम की विभिन्न धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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