Precautions in Property Buying: अब फ्लैट की बुकिंग कैंसिल होने पर भी नहीं होगा ज्यादा नुकसान; बस घर खरीदने से पहले जान लें ये बातें 

Sat, Jan 11 , 2025, 12:59 PM

Source : Uni India

Property Buying:  फ्लैट या घर बुक करते समय बिल्डर को बुकिंग राशि का भुगतान करना पड़ता है। रियल एस्टेट (Regulation and Development) अधिनियम, 2016 (RERA) के नियमों के अनुसार, बुकिंग राशि मकान की कीमत के 10% से अधिक नहीं हो सकती। अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति फ्लैट बुक करने और बुकिंग राशि का भुगतान करने के बाद भी किसी कारणवश बुकिंग रद्द कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुकिंग रद्द होने पर बिल्डर जमा की गई पूरी बुकिंग राशि जब्त कर लेगा? ऐसे ही एक मामले में महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Mahareira) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था।

महाराष्ट्र रेरा ने ठाणे के एक रियल एस्टेट डेवलपर को निर्देश दिया है कि वह फ्लैट खरीदार द्वारा जमा की गई बुकिंग राशि, फ्लैट की कुल कीमत का 1% अपने पास रख ले तथा शेष राशि खरीदार को लौटा दे। खरीदार ने वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए 67 लाख रुपये के फ्लैट की बुकिंग रद्द कर दी थी। क्रेता पुलकेश जी. मजूमदार ने 3 अप्रैल 2022 को 67 लाख रुपये का फ्लैट बुक किया था और बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये का भुगतान किया था, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण उन्होंने 45 दिनों के भीतर बुकिंग रद्द कर दी और बुकिंग रद्द करने के बाद डेवलपर ने पूरी बुकिंग राशि जब्त कर ली।

बिल्डर का तर्क अमान्य 
महारेरा के समक्ष डेवलपर ने तर्क दिया कि बुकिंग आवेदन पत्र में उल्लिखित जब्ती खंड के अनुसार पूरी राशि जब्त कर ली गई थी। वहीं, खरीदार ने बताया कि बुकिंग रद्द होने के बाद डेवलपर ने पूरी रकम वापस करने पर सहमति जताई थी, जिसका उल्लेख ईमेल में भी है। इसके अलावा डेवलपर ने यह भी कहा कि बुकिंग करते समय गलत संगठन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। हालाँकि, महारेरा ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने आदेश में इस मुद्दे को नजरअंदाज करने का फैसला किया।

क्या डेवलपर पूरी बुकिंग राशि जब्त कर सकता है?
डेवलपर ने फ्लैट की कुल कीमत (67 लाख रुपये) का 1.5% हिस्सा जब्त कर लिया था, जबकि महाराष्ट्र रेरा ने कहा है कि डेवलपर द्वारा की गई ऐसी जब्ती (जो कुल कीमत का 1.5% है) रेरा के प्रावधानों के अनुसार वैध नहीं है। क्योंकि RERA में इस तरह की जब्ती के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगस्त 2022 में जारी आदेश का हवाला देते हुए रेरा ने कहा है कि यदि आवंटी 45 ​​दिन के भीतर बुकिंग रद्द करता है तो प्रमोटर (डेवलपर) कुल मूल्य का केवल 1% ही जब्त कर सकता है। यह प्रावधान अगस्त 2022 से पहले किए गए लेनदेन पर भी लागू होता है क्योंकि उससे पहले कोई निर्धारित प्रारूप नहीं था। 23 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश में, RERA ने डेवलपर को फ्लैट की कुल कीमत का 1% (सरकारी वैधानिक शुल्क/ब्रोकरेज को छोड़कर) काटने और शेष राशि बिना किसी ब्याज के 45 दिनों के भीतर खरीदार को वापस करने का निर्देश दिया।

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