नयी दिल्ली। कपड़ा मंत्रालय (Ministry of Textiles) ने मेडिकल टेक्सटाइल्स श्रेणी के महत्वपूर्ण उत्पादों की स्वच्छता एवं सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उनके बारे में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी किए हैं। मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार मेडिकल टेक्सटाइल्स (Quality Control) आदेश, 2024 इन उत्पादों के लिए परीक्षण प्रोटोकॉल और लेबल लगाने संबंधी शर्तों सहित कड़े गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने उक्त क्यूसीओ के अनुपालन के लिए समयसीमा में अतिरिक्त विस्तार दिया है। उक्त आदेश की अनुसूची ए के तहत तीन- वस्तुओं सेनेटरी नैपकिन, बेबी डायपर और पुन: प्रयोज्य सेनेटरी पैड / सेनेटरी नैपकिन / पीरियड पैंटी से संबंधित क्यूसीओ को लागू करने के लिए लघु और मझोले उद्यमों को 01 अप्रैल 2025 तक का अतिरिक्त समय दिया गया है।
मंत्रालय का कहना है कि यह रियायत एसएमई को अपने व्यवसाय संचालन से समझौता किए बिना नए नियमों को अपनाने में सक्षम बनाएगी। इसी तरह नयी व्यवस्था अपनाने में सहजता के लिए निर्माताओं और आयातकों को पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए छह महीने की समय सीमा दी गई है। इसी तरह वे 30 जून 2025 तक, अपने मौजूदा पुराने स्टॉक को खाली कर सकते हैं ताकि उनके व्यवसाय में कोई बड़ी बाधा न हो।
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Fri, Jan 03 , 2025, 01:41 PM