Worli hit and run case: वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपियों की याचिका खारिज

Mon, Nov 25 , 2024, 07:33 PM

Source : Uni India

मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने शिवसेना (Shinde) के पूर्व नेता के पुत्र एवं वर्ली हिट एंड रन मामले (Worli hit and run case) के मुख्य आरोपियों में से एक मिहिर शाह (Mihir Shah) को रिहा करने का निर्देश देने की मांग को लेकर पेश याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी (Petition rejected)। पीठ ने एक पंक्ति के मौखिक आदेश में कहा , “दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” याचिका में मिहिर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते समय गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया।

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