Kandivali Rape: कांदिवली में 11 साल की छात्रा से छेड़छाड़, स्कूल टीचर के खिलाफ केस दर्ज

Fri, Aug 16 , 2024, 08:42 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

Teacher molests student: ​​मुंबई के कांदिवली में एक स्कूल के शिक्षक के खिलाफ 11 साल की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला (Teacher molests student) दर्ज किया गया है। यह घटना जुलाई के अंत में हुई थी। हालाँकि, सातवीं कक्षा के छात्र द्वारा बुधवार (14 अगस्त, 2024) को स्कूल के प्रिंसिपल को घटना की सूचना देने के बाद शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। लेकिन पीड़िता ने इतने समय तक इस बारे में किसी को कैसे नहीं बताया, क्या आरोपी शिक्षक ने उसे किसी तरह की धमकी दी थी? इसकी भी जांच की जा रही है। 

कांदिवली पुलिस (Kandivali Police) के मुताबिक, नाबालिग लड़की ने अपने प्रिंसिपल को बताया कि आरोपी टीचर ने उसे जुलाई के आखिरी हफ्ते में क्लास के बाद बुलाया था। फिर प्रधानाध्यापिका ने लड़की के माता-पिता को सूचित किया और वे पुलिस के पास पहुंचे और लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज किया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आरोपी को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। हमने प्रिंसिपल और लड़की के माता-पिता के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। कांदिवली पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आरोपों की सत्यता का पता लगाने के लिए स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रहे हैं।

वसई: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार
वसई के एक स्कूल के अंग्रेजी शिक्षक को पिछले पांच महीने से 14 वर्षीय छात्र का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में रविवार रात गिरफ्तार किया गया। पेल्हार पुलिस के मुताबिक, पीड़ित छात्रा प्रताड़ना सहन नहीं कर पाई और उसने अपने माता-पिता को बताया। इसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मार्च 2024 से पीड़ित लड़की का शोषण करना शुरू कर दिया था. उसे धमकी दी गई कि अगर उसने इस बारे में कहीं भी पढ़ा या अपने माता-पिता को बताया तो जान से मार दिया जाएगा। शुक्रवार को जब बच्ची ट्यूशन से घर लौटी तो उसके पेट और प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा। जब उसकी मां ने पीड़िता के बारे में और पूछताछ की तो उसने अपने माता-पिता को बलात्कार के बारे में बताया। इसके बाद वह पेल्हार पुलिस के पास पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पीड़िता के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 64 (2) (एफ) (बिना सहमति के महिला से बलात्कार) और 65 (1) (कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा) के तहत बलात्कार का मामला दर्ज किया।

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