मुंबई।बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने वर्ष 2016 के ड्रग्स मामले में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी (actress Mamta Kulkarni) के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए रद्द किये जाने का संकेत दिया है।
न्यायमूर्ति भारती डांगरे (Justice Bharti Dangre)और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ (Bench of Justice Manjusha Deshpande) ने अभी विस्तृत आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन संकेत दिया है कि अभिनेत्री की याचिका को खारिज करने की अनुमति दी जा सकती है। अभिनेत्री ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उन्हें ड्रग घोटाले में बलि का बकरा बनाया गया है , जिसका पर्दाफाश ठाणे पुलिस के एंटी-नारकोटिक्स सेल ने 12 अप्रैल- 2016 को किया था और जिसमें 80 लाख रुपये की ड्रग्स जब्त की गयी थी। प्राथमिकी में अभिनेत्री को 10 अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है।
अभिनेत्री के अधिवक्ता माधव थोराट ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप केवल सह-आरोपियों के बयानों पर आधारित हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों के कुछ बयान अस्वीकार्य थे, वहीं अन्य अफवाह थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभिनेत्री ने एक बैठक में भाग लिया था जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ड्रग्स की आपूर्ति करने की साजिश का हिस्सा था।
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Thu, Jul 25 , 2024, 06:52 AM