BMW hit and run case: बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में मिहिर 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में

Tue, Jul 16 , 2024, 07:12 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई की एक स्थानीय अदालत (A local court) ने मंगलवार को वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले (Worli BMW hit-and-run case) के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (Sewri court) एस पी भोसले ने मिहिर को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत (court) में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब वह 30 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेगा।

मुख्य आरोपी मिहिर को नौ जुलाई को 45 वर्षीय कावेरी नखवा को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह सात जुलाई को अपने पति के साथ स्कूटर पर पीछे बैठी थी। इससे पहले वर्ली पुलिस ने मिहिर शाह के पिता राजेश शाह और ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया था।

वर्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए नौ जुलाई को कोर्ट में कहा था कि आरोपियों ने टक्कर मारने के बाद महिला को कार से 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। इसके बाद उन्होंने कार रोककर बम्पर में फंसी महिला को कार से अलग किया और फिर कार को वापस ले जाकर उसके ऊपर से कुचल दिया और भाग गए।

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