Pune Hit and Run Case: पुणे हिट एंड रन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. पुणे के कल्याणीनगर दुर्घटना मामले (Kalyaninagar accident case) में मुख्य किशोर आरोपी को आखिरकार आज जमानत दे दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है. नाबालिग आरोपी की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर (filed a petition) की थी. इस याचिका में ससुर ने आरोप लगाया कि नाबालिग आरोपी को अवैध हिरासत में रखा गया है. हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया. आख़िरकार इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस फैसले में नाबालिग आरोपी को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है. दिलचस्प बात यह है कि कल्याणीनगर हादसे में बाइक सवार एक युवक और एक युवती की मौत हो गई. इन दोनों के माता-पिता ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) से मुलाकात की थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संबंधित घटना का मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट (fast track court) में चलाया जायेगा, जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है. इसलिए इस आरोपी युवक को बाल सुधार गृह से रिहा कर दिया जाएगा.
इस मामले में कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पहली बार जमानत देने के बाद किसी व्यक्ति को दोबारा हिरासत में लेना गैरकानूनी है. साथ ही नाबालिग आरोपी के माता-पिता भी फिलहाल जेल में हैं. इसलिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उनकी कस्टडी अब उनके पिता को दी जाएगी. दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में किशोर आरोपी को 33 दिन बाद बाल सुधार गृह से रिहा किया जा रहा है.
वास्तव में क्या हुआ?
18 मई की आधी रात से 19 मई की सुबह 2.30 बजे के बीच पुणे के कल्याणीनगर इलाके में एक हादसा हुआ. एक बड़े उद्योगपति के बेटे ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए दो लोगों को कुचल दिया था. बताया गया कि ड्राइवर नाबालिग है. आरोपी ने 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने दोस्तों को एक पब में पार्टी दी थी. उसने शराब पी रखी थी. उसने नशे में कल्याणीनगर की सड़कों पर महंगी पोर्शे कार तेज रफ्तार से दौड़ाई. इस दौरान उसने एक बाइक को टक्कर मार दी. इस बाइक पर अनीस अहुदिया और अश्विनी कोष्टा दो युवतियां सवार थीं. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस मौके पर आई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. इस मामले में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगे थे.
बाद में पता चला कि आरोपी नाबालिग पुणे के मशहूर बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है. इस मामले में आरोपी को घटना के कुछ ही घंटों बाद बाल अधिकार न्याय बोर्ड ने नाबालिग होने के आधार पर जमानत दे दी थी. उन्हें सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दी गई थी. इस मामले में पुलिस की कड़ी आलोचना के बाद पुलिस और सरकार पर दबाव बढ़ गया. इस मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. लेकिन आखिरकार इस मामले में नाबालिग को जमानत मिल गई है.
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Tue, Jun 25 , 2024, 03:29 AM