धन शोधन निवारण अधिनियम की एक विशेष अदालत ने की ईडी की खिंचाई, नीरव, माल्या, चोकसी को बताया कारण 

Fri, May 31 , 2024, 02:17 AM

Source : Uni India

मुंबई।  महाराष्ट्र में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की एक विशेष अदालत ने नीरव मोदी(Nirav Mod), विजय माल्या (Vijay Mallya) और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को पकड़ने में विफलता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की खिंचाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने चार्टर्ड अकाउंट व्योमेश शाह की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति को खत्म करने की मांग की थी। शाह पर गरवारे इंडस्ट्रीज (Garware Industries) के निहाल गरवारे के लिए धन शोधन (Money Laundering) का आरोप है, जिसे पिछले साल बीकेसी में एक संपत्ति सौदे के माध्यम से जेएंडके बैंक (J&K Bank) को एक सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

शाह ने जमानत आदेश में संशोधन की मांग करते हुए विशेष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था। उन्होंने दलील दी कि उनका काम ऐसा है कि उन्हें ग्राहकों और काम की तलाश में विभिन्न देशों की यात्रा करनी पड़ती है और हर बार अदालत की अनुमति लेना उनके लिए व्यवहारिक नहीं है।

इस याचिका का ईडी अभियोजक ने विरोध किया और दलील दी कि इस तरह की व्यापक अनुमति नहीं दी जा सकती और इससे कारोबारी नीरव मोदी, माल्या और चोकसी के मामलों जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे नाराज विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने ईडी के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा कि “ये सभी व्यक्ति उन्हें उचित समय पर गिरफ्तार नहीं करने में संबंधित जांच एजेंसियों की विफलता के कारण भाग गए।”

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