मनोज जारांगे को पुणे जिला सत्र न्यायालय से बड़ी राहत! गिरफ्तारी वारंट मामले में पुणे कोर्ट का आया बड़ा फैसला!

Fri, May 31 , 2024, 12:39 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

पुणे: पुणे जिला सत्र न्यायालय (Pune District Sessions Court) ने मनोज जारांगे (Manoj Jarange) का गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया है। 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 2013 में जारांगे के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में वारंट जारी हुआ था। इसके बाद जारांगे आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में जाने से पहले मनोज जारांगे ने कहा, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, न्याय सबके लिए बराबर है।

मराठा आंदोलन के नेता मनोज जारांगे पाटिल दोपहर 12 बजे पुणे कोर्ट पहुंचे। अदालत ने 2013 में कोथरुड पुलिस स्टेशन (Kothrud Police Station) में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद वह कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। 

जारांगे पाटिल की शिवबा संस्था ने 2013 में एक नाटक का आयोजन किया था। आरोप है कि ट्रायल के बाद नाटक का भुगतान नहीं किया गया।  इस संबंध में कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। तदनुसार, अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार धारा 156 (3) के अनुसार कोथरुड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस अपराध में जारांगे पाटिल को भी गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी गई थी। इस मामले में अब कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। उसी मामले की आज सुनवाई हुई है।

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