मुंबई। मनपा के कुछ पे एण्ड पार्किंग स्पॉट (pay and parking spot) ऐसे है जहा अवैध पार्किंग वसूली (illegal parking recovery) होना एक आम बात है। इसी कड़ी में दक्षिण मुंबई के क्रोफेड मार्केट स्थित पे एंड पार्किंग अवैध वसूली के लिए बदनाम है। इस पर्किंग स्थल पर होने वाली अवैध वसूली को लेकर मनपा ए वार्ड को शिकायत पिछेल साल मिली थी जिसके बाद मनपा ने ठेकेदार का ठेका रद्द कर दिया था और ने एक जनवरी से लोगो को मुफ्त में पार्किंग करने की अनुमति दी थी। मनपा ने 1 मई से दोबारा इस स्थान का पे एण्ड पार्किंग का ठेका एक महिला बचत गट को दिया। अब दोबारा आरोप लग रहा है की इस स्थान पर दोबारा अवैध वसूली की जा रही
है। मनपा ने एक माई से कॉफेड मार्केट (cofed market) के पास का पे एण्ड पार्किंग का जिम्मा मनपा ने श्रद्धा महिला बचत गट को ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है की मनपा ने भले ही ठेकेदार बदल दिया हो लेकिन पार्किंग पर वसूली करने वाले वही ठेकदार है। जिससे इस स्थान पर दोबारा अवैध वसूली होने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। मनपा ए वार्ड का कहना है कि खार इलाके में पार्किंग के काम में ठेका लेने वाली संस्था श्रद्धा महिला बचत गट को इस स्थान का पार्किंग व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनपा का कहना है की इस स्थान पर पूर्ण ठेकेदार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू है। मनपा ने अभी फिलहाल 3 महीने के लिए महिला बचत को ठेका दिया है। मनपा ने ठेकेदार को ६२,६४,०६८.४० रुपए का ठेका दिया है जिसमें जीएसटी भी शामिल है। पिछले सप्ताह पार्किंग स्थल का दौरा कर वसूली की जानकारी इकठ्ठा की गई तो पाया कि दो पहिया वाहन को एक घंटे के लिए 50 रुपया वसूला जा रहा था जबकि चार पहिया वाहन से एक घंटे का 200 है। जबकि ठेकेदार द्वारा दो पहिया वाहन का मात्र 15 मिनट का 50 रुपया वसूला गया। साथ ही, पार्किंग अटेंडेंट को वाहन की चाबियाँ भी जमा करनी पड़ती है जो की नियम के खिलाफ है। अटेंडेंट से चाबियाँ जमा करने की ज़रूरत के बारे में पूछने पर उसने कहा, "वाहनों को पार्क करने के लिए चाबियाँ लेना जरूरी है। निविदा शर्तों के अनुसार ऐसे पार्किंग स्थलों पर प्रबंधन के लिए नियुक्त ठेकेदार को किसी भी उल्लंघन पर ठेकेदार को केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी यही ठेकेदार इस पार्किंग का प्रबंधन कर रहा था। जिस पर मनपा 19 दिसंबर को 6,000 रुपये और 19 दिसंबर को 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बाद में 3 जनवरी, 2024 को मनपा अधिकारियों के निर्देश पर फिर से 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और ठेका बंद कर दिया था।
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Mon, May 27 , 2024, 07:38 AM