Chhagan Bhujbal News : भुजबल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत! बेनामी संपत्तियों से जुड़ी 4 शिकायतें रद्द 

Tue, Dec 19 , 2023, 02:22 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. एनसीपी के अजित पवार गुट (Ajit Pawar faction) के नेता और मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट (High Court) ने बेनामी हेराफेरी को लेकर भुजबल परिवार के खिलाफ आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा दायर की गई 4 शिकायतों को खारिज कर दिया है। ये संपत्तियां छगन भुजबल, समीर और पंकज भुजबल की थीं।
राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी निषेध अधिनियम (Benami Prohibition Act) के तहत शिकायतें दर्ज की गईं। साथ ही, सितंबर 2021 में आयकर विभाग ने विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की और संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (जब्त) कर लिया। 
शिकायतों में आरोप लगाया गया कि भुजबल परिवार ने लगभग 4 दर्जन फर्जी कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्ति अर्जित की। 17 नवंबर, 2021 को मजिस्ट्रेट ने आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर भुजबल परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी।
इस बीच भुजबल और उनके परिवार की कंपनियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद जस्टिस आरएन लाजधा की एकल पीठ ने आयकर विभाग की इन शिकायतों को खारिज कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर दिया गया है कि 2016 का कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होता है। 
शिकायतों को रद्द करने के साथ-साथ अदालत ने छगन भुजबल के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। यह मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है।

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