मनपा ने दी चेतावनी
मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay high court) से फटकार मिलने के बाद मनपा प्रशासन शहर में खुले मैनहोल के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। मनपा प्रशासन ने घोषणा की है कि मनपा कर्मचारी (Municipal employee) के अलावा कोई भी व्यक्ति मैनहोल का ढक्कन खोलता हुआ पाया गया तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। मनपा प्रशासन ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर नागरिक खुला मैनहोल मिलने पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मानसून के दौरान हर साल गटर या मैनहोल खुले होने पर लोगो के गिरने की घटनाएं सामने आती हैं. मुंबई में लगभग एक लाख मैनहोल हैं और उनका रखरखाव मंडप के सीवरेज विभाग द्वारा किया गया जाता है। आज की तारीख में मुंबई के सिर्फ पांच हजार मैनहोल में ही लोहे के जाली लगाए गए हैं.इस मुद्दे को लेकर मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर इस साल कोई भी मैनहोल में गिरता है तो इसकी जिम्मेदारी मनपा पर होगी। मनपा की मुख्य चिंता और सिरदर्द है मैनहोल की चोरी होने की। असामाजिक तत्व रात में मैनहोल चुराकर बेच देते हैं। इसके अलावा, मानसून के दौरान नागरिक खुद ही जमा हुए बारिश के पानी को तेजी से निकालने के लिए मैनहोल खोल देते हैं। ऐसे में संभावना है कि लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। मनपा प्रशासन ने इसी समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
मनपा ने घोषणा की है कि मैनहोल का ढक्कन खोलने या चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा 336,337,338,304, 304-ए और 308 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। मनपा प्रशासन के मुताबिक मैनहोल का ढक्कन खोलना गंभीर अपराध है. यदि किसी नागरिक को खुले मैनहोल या ढक्कन चुराने वाला कोई व्यक्ति दिखता है तो वे 1916 नियंत्रण कक्ष पर कॉल कर सकते हैं। मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुद से मैनहोल न खोलें अन्यथा दुर्घटना हो सकती है. मनपा ने यह भी घोषणा की है कि कोई भी व्यक्ति मैनहोल के ढक्कन किसी से न खरीदें अन्यथा उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 411,412,413,414 के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा।
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Mon, Jun 26 , 2023, 09:54 AM