० नए कामगार नियमों को कैबिनेट की मंजूरी
मुंबई। केंद्र सरकार ने सभी 29 लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड बनाए हैं। इनमें से चौथे कोड व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। सरकार का दावा है कि नए श्रम नियमों की मंजूरी से लाखों श्रमिकों (workers) के हितों की रक्षा होगी। इसके पहले कैबिनेट से कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 को मंजूरी मिल चुकी है।
सरकार की तरफ से चौथे कोड को मंजूरी मिलने के बाद 100 से अधिक मजदूरों वाले कारखानों में कैंटीन खोलना अनिवार्य होगा। 250 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में कल्याण अधिकारी और 50 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में पालना घर के प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने 1999 में पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री रवींद्र वर्मा की अध्यक्षता में दूसरा श्रम आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने सभी 29 श्रम कानूनों को मिलाकर इन 4 श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को तैयार करने की सिफारिश की थी। ये 4 कोड अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए हैं। चूंकि श्रम का विषय समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक समेकित संहिता तैयार की है। सभी संहिताओं को सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाना है, राज्यों को संबंधित संहिताओं के कार्यान्वयन के अनुसार नियम पारित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता अधिनियम 2020 को प्रख्यापित किया है।यह अधिनियम राज्यों को उपयुक्त सरकारी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की स्थिति (श्रम) संहिता नियम बनाने का अधिकार देता है।
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Tue, May 30 , 2023, 10:23 AM