पवई आईआईटी आत्महत्या मामला, आरोपी को विशेष अदालत से जमानत 

Sat, May 06 , 2023, 07:41 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई : सत्र न्यायालय के विशेष एससीएसटी अदालत ने पवई आईआईटी (Powai IIT) मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी ने कोर्टमें दावा किया था कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं आया है। वह छात्र है और उसका जीवन प्रभावित होने का हवाला दिया है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत दे दी गई है।
अपराध शाखा ने मामले की जांच करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Technology) के छात्र अरमान खत्री को जमानत दे दी है। खत्री के वकील दिनेश गुप्ता के मुताबिक 25 हजार रुपये की नकद जमानत दी गई है। इसके अलावा सप्ताह में दो दिन पुलिस थाने में आकर हाजिर होने के लिए कहा है। दर्शन सोलंकी की आत्महत्या के बाद पवई पुलिस मामले की जांच कर रही थी। लेकिन पवई पुलिस के हाथ कुछ खास न लगने के कारण जांच एसआईटी को दी गई। एसआईटी ने जांच करते हुए खत्री को गिरफ्तार किया था। 

मिली थी एक लाइन की नोट
मामले की जांच एसआईटी अभी भी कर रही है। एसआईटी की जांच में दावा किया गया है कि सोलंकी के कमरे में एक लाइन का सुसाइड नोट मिला था। जिसमें लिखा था कि "अरमान ने मुझे मार डाला" इसीके बाद एसआईटी ने खत्री को मामले में गिरफ्तार किया था। खत्री पर संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। अरमान की धमकी के बाद सोलंकी डरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, मौत से दो दिन पहले सोलंकी ने खत्री के साथ बातचीत में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी की थी, जिसके बाद खत्री ने सोलंकी को पेपर कटर से धमकी दी थी।

अदालत में सबूत न होने का दावा
खत्री के वकील गुप्ता ने अदालत के सामने पक्ष रखते हुए कहा कि खत्री को निशाना बनाया गया है और उसे फसाया जा रहा है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का सीधे कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है। इसके अलावा मातापिता द्वारा दी गई शिकायत का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि उसमें खत्री पर कोई आरोप नहीं है। इसके अलावा खत्री का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, वह एक छात्र है और कैद में रहने से उसका जीवन प्रभावित हो सकता है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया गया है।

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