झोपड़पट्टी पुनर्वसन के घर को सात साल बाद बेचने की होगी अनुमति

Sat, Apr 01 , 2023, 08:25 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

राज्य सरकार ने नियमो में किया फेरबदल
झोपड़ा टूटने के साथ ही होगा मान्य
मुंबई।
झोपड़पट्टी का पुनरवर्सन (slum rehabilitation) के बाद अभी तक दस साल बाद घर बेचने की अनुमति थी । राज्य सरकार ने इसे घटाकर अब 7 साल करने का निर्णय लिया है। बता दे कि झोपड़ा धारकों की पिछले कई साल से मांग थी कि झोपड़ा धारकों को झोपड़ पट्टी के पुनर्वसन के बाद 5  साल बाद घर को बेचने की अनुमति मिले। बड़ी संख्या में झोपड़ा धारक अपना घर बेचकर मुंबई के बाहर चला जाना पसंद करते है। बढ़ती मंहगाई (rising inflation) में गुजर बसर कर पाना मुश्किल हो रहा है। झोपड़ा धारकों की मांग पिछले कई सालो से लंबित पड़ी हुई थी।राज्य सरकार ने म्हाडा के घरों को लॉटरी लगने के बाद 5 साल बाद बेचने की अनुमति दे दी थी । उस समय झोपड़ा धारकों के पुनर्वसन  घरों को भी 5 साल बाद बेचने की अनुमति देने की मांग तेज हो गई थी।राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि झोपड़ा धारकों को झोपड़ पट्टी पुनर्वासन के 7 साल बाद पुनर्वसन  में मिले घर को घर मालिक बेच सकता है ।राज्य के गृह निर्माण विभाग ने इस तरह का प्रस्ताव को सरकार के पास भेजा था जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरह का निर्णय लेने के लिए तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की थी जिसके मेहता अध्यक्ष थे।  उसके बाद सरकार बदल गई महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड इस समिति के पद सिद्ध अध्यक्ष बन गए । आव्हाड ने पहले तीन साल और फिर 5 साल बाद बेचने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार निर्णय नहीं ले पाई थी । शिंदे फडणवीस सरकार ने अब 7 साल की मर्यादा रखते हुए निर्णय लिया है। सरकार ने झोपड़ पट्टी क्षेत्र अधिनियम 1971 में बदलाव करने के लिए राज्य के न्याय और विधि विभाग के पास प्रस्ताव भेज था।इस विभाग के अपनी ओर से सूचना करते हुए 7 साल बाद घर बेचने की अनुमति देने का सुधारित प्रस्ताव गृहनिर्माण विभाग के पास भेज दिया है।गृहनिर्माण विभाग ने नए नियमों की मंजूरी को लेकर राज्य मंत्रिमंडल के पास भेजा था । राज्य मंत्रिमंडल ने अब उसकी भी मंजूरी दे दी है।मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब झोपड़ पट्टी  नियम में  बदलाव कर झोपड़ पट्टी पुनर्वासन विभाग के पास  भेज दिया गया है । आव्हाड ने झोपड़ पट्टी  टूटने के बाद का  नियम लागू करने का निर्णय लिया था लेकिन शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Govt.) ने  घर मिलने के 7 साल बाद बेचने की अनुमति देने का निर्णय लिया। जिसके चलते आव्हाड के निर्णय में सुधार करते हुए यह निर्णय लिया गया।

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