मुंबई के 5 पुणे नागपुर के 3 और नाशिक के 2 सहित औरंगाबाद का एक बिल्डर शामिल
मुंबई। महारेरा (Maharera) में पंजीकरण के बिना घर बेचने वाले बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई की है। महारेरा ने बिना रजिस्ट्रेशन (without registration) के घर बेचने वाले बिल्डरों के खिलाफ सो मोटो कार्रवाई करते हुए बिल्डरों को सात दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है ।
उल्लेखनीय है कि बिल्डरों को अपने परियोजनाओं को शुरू करने के बाद महारेरा में उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। राज्य सरकार ने आम नागरिकों के खरीद फरोख्त में बिल्डरों द्वारा किए जाने वाले गैरव्यवहार पर लगाम लगाने के लिए महारेरा की स्थापना की। राज्य सरकार ने मेहारेरा को बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। बिल्डरों को अपने घर बेचने के लिए महारेरा में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है जिसका फायदा बिल्डर और घर खरीददार दोनो को है। राज्य में 500 सकव्यार मीटर से बड़ा किसी भी भूखंड पर होने वाले निर्माण जिसमे 8 घर तैयार हो रहे हो सभी को महारेरा में पंजीकरण करना अनिवार्य है। महारेरा के तहत घर खरीददार को घर की कुल कीमत का 10 प्रतिशत पैसा देना अनिवार्य किया गया है। महारेरा ने पाया कि मुंबई सहित राज्य के कुछ शहरों में बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डर लोगो को घर बेच रहें है। इतना ही नही घर बेचने के लिए विज्ञापन भी कर रहे है। महारेरा ने ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करने के लिए सो मोटो का सहारा लेते हुए मुंबई के 5 बिल्डरों सहित पुणे और नागपुर के तीन नाशिक के 2 और एक औरंगाबाद के बिल्डर को नोटिस देने का काम किया है। सभी बिल्डरों को 7 दिन के भीतर अपनी बात रखने की मोहलत दी गई है । समय रहते बिल्डर की ओर से कोई जवाब देने पर बिल्डरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई (punitive action) सहित पुलिस में इनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी महारेरा के अधिकारियो ने दी।
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Fri, Mar 17 , 2023, 08:14 AM