विधि मंडल का प्रशासनिक अधिकार अध्यक्ष के पास 

Fri, Mar 17 , 2023, 07:38 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

उपसभापति नीलम गोंहे के नाराजगी पर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का स्पष्टीकरण
मुंबई।
उपसभापति और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को लेकर विधान परिषद के बाद विधानसभा में भी मुद्दा गुंजा। शुक्रवार को भाजपा सदस्य आशीष शेलार औचित्य मुद्दे के माध्यम से उपसभापति और विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार का मुद्दा उठाया,और पूरे मामले में अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने की मांग की.विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) ने कहा कि सभापति का पद रिक्त होने पर संविधान के प्रावधानों के अनुसार विधि मंडल का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होती हैं। उन्होंने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदन स्वतंत्र होते हैं और एक सदन की चर्चा दूसरे सदन में नहीं होनी चाहिए। साथ ही, विधायिका के प्रशासनिक कार्य की शक्तियाँ राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विधान परिषद के  सभापति और विधान सभा के अध्यक्ष के फोरम पर होती है. लेकिन जब विधान परिषद के सभापति पद का रिक्त होता है तो इस मंच में उपसभापति  शामिल नहीं होता है। इसलिए, मौजूदा स्थिति में, महाराष्ट्र में प्रशासनिक शक्तियां विधानसभा अध्यक्ष के पास हैं, नार्वेकर ने कहा कि सदन के सामान्य कामकाज के दौरान सभापति और विधानसभा अध्यक्ष पद न होने पर विधानसभा उपाध्यक्ष और विधान परिषद में उपसभापति का अधिकार होता है लेकिन जब बोर्ड के कामकाज के निर्णय की बात आती है तो इसका अधिकार सिर्फ सभापति और विधानसभा अध्यक्ष को होता है जबकि बोर्ड का निर्णय लेने का अधिकार उपाध्यक्ष और उपसभापति को नहीं है.  

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