बेल के बावजूद पहुंचा जेल
मुंबई: एयर इंडिया (Air India) की लंदन-मुंबई फ्लाइट (London-Mumbai flight) के टॉयलेट में सिगरेट पीने वाले यूएस के 37 वर्षीय नागरिक ने अपनी जमानत को लेकर खुद मुश्किलें बढ़ा लीं। सोमवार को अदालत से जमानत मिलने के बाद भी उसे जेल में रात गुजारनी पड़ी। अदालत ने जमानत देते हुए उसपर 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की राशि को आरोपी ने देने से इंकार कर दिया। आरोपी ने कहा कि 25 हजार नहीं बल्कि 250 रुपये का जुर्माना देगा। दरअसल आरोपी को ऑनलाइन सर्च में यह पता चला था कि आईपीसी की धारा 336 के लिए जुर्माने की रकम सिर्फ 250 रुपये होती है। इसी के चलते आरोपी रत्नाकर द्विवेदी (Ratnakar Dwivedi) ने जुर्माना नहीं दिया। इसके बाद अँधेरी कोर्ट ने आरोपी को आर्थर रोड जेल में भेज दिया।
यह घटना बीते 10 मार्च की है जब एअर इंडिया की लंदन-मुंबई उड़ान के दौरान एक यात्री विमान के शौचालय में सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया था। हालांकि, फायर अलार्म बजने पर विमान के स्टाफ ने यात्री को पकड़ा। जिसपर फ्लाइट में ही उसने हंगामा करते हुए विमान का दरवाजा खोलने की कोशिश की। मामले की शिकायत के बाद आरोपी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है।
जेल में रहेगा लेकिन जुर्माना नहीं देगा
अंधेरी कोर्ट (Andheri Court) ने द्विवेदी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जायेगा। हालांकि, आरोपी जुर्माने की राशि पर ही बहस करता रहा। उसे आईपीसी की धारा 336 के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसपर दूसरों की जान खतरे में डालने और एयरक्राफ्ट सेफ्टी रूल 1937 के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके वकील ने बताया कि वह जेल में रहना पसंद करेगा लेकिन 25000 हजार का जुर्माना नहीं देगा। आरोपी को चार्जशीट फाइल करने के साथ सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। उसका यूएस पासपोर्ट जब्त करने के बाद उसे शनिवार को पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया था।
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Tue, Mar 14 , 2023, 12:52 PM