लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं- बॉम्बे हाईकोर्ट

Wed, Mar 01 , 2023, 12:27 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई. 1 नवंबर 2022 को आरोपी ने नाबालिग का हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार कर दिया. आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को अपनी बाइक पर बिठाकर घर छोड़ने की भी पेशकश की लेकिन पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची. जिसके बाद लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई.
बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि किसी लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं है. एक नाबालिग लड़की ने रिक्शा चालक पर उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने आरोपी के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे रिहा करने का निर्देश दिया. आरोपरी रिक्शा चालक (rickshaw puller) की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बयान से साफ होता है कि आरोपी का पीड़िता का यौन उत्पीड़न (sexually assaulting) करने का इरादा नहीं था.
एक नाबालिग लड़की ने रिक्शा चालक पर उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था. मामला 1 नवंबर 2022 का है. पीड़िता के पिता ने अपनी 17 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न करने के प्रयास के आरोप में ऑटो रिक्शा चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया था. 17 साल की लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ यवतमाल के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के बाद ऑटो रिक्शा चालक पर छेड़छाड़ के लिए भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
आरोपी के ऑटो रिक्शा से स्कूल और ट्यूशन सेंटर जाती थी पीड़िता
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी धनराज बाबूसिंह राठौड़ ने उनकी 17 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया और उसका हाथ पकड़ लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी उसके परिवार को जानता था क्योंकि वह उनके आसपास रहता था. आरोपी ऑटो रिक्शा चलाता है और पीड़िता कई बार अपने स्कूल और ट्यूशन सेंटर तक जाने के लिए उसी में यात्रा करती थी.
आरोपी ने यौन मकसद से पीड़िता का हाथ नहीं पकड़ा था- कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पृथम दृष्टया यौन उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है, क्योंकि आरोपी ने यौन मकसद से पीड़िता का हाथ नहीं पकड़ा था. ऐसे में आरोपी जमानत का हकदार है. कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने के साथ ही चेतावनी भी दी कि वह आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा वरना उसे दी गई छूट वापस ले ली जाएगी. जस्टिस भारती डांगरे ने 10 फरवरी को आरोपी ऑटो रिक्शा चालक की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका मंजूर कर बरी कर दिया.

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