जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट सहमत
अगले सप्ताह मेरिट के आधार पर होगी मामले की सुनवाई
मुंबई: एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) की स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। यह मानते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में मलिक़ की जमानत याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मलिक ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में पीएमएलए के प्रावधानों का हवाला देते हुए जमानत याचिका दायर की है। इस पर शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक (Justice MS Karnik) की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। पीठ ने मलिक और ईडी के वकील से यह स्पष्ट करने के लिए कहा था कि क्या मलिक को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनकी जमानत तय करने के उद्देश्य से बीमार व्यक्ति माना जा सकता है। इस पर मलिक़ की तरफ से वरिष्ठ वकील अमित देसाई (Amit Desai) ने कई तर्क दिए।
इसके बाद पीठ ने माना कि मलिक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसके बाद पीठ ने अगले सप्ताह से मेरिट के आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। पीठ मेरिट के आधार पर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होने से पहले यह जानना चाहती थी कि मलिक की स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है और क्या मामले में तत्काल सुनवाई की जरूरत है?
मालिक के वकील ने दी दलील
मलिक की ओर से वरिष्ठ वकील देसाई और वकील कुशाल मोर (Kushal Mor) ने तर्क दिया कि मलिक एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। मलिक को किडनी की गंभीर समस्या है। एक किडनी खराब हो गई थी और दूसरी किडनी जिस पर वह जीवित हैं, वह भी कमजोर है। देसाई ने कहा, 'मलिक के जांच के लिए कोर्ट से अनुमति लेने में 2-3 सप्ताह लग जाते हैं।
देसाई ने पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधान में उल्लेखित अपवाद का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में कोर्ट संतुष्ट है कि आरोपी की उम्र 16 साल से कम है या महिला है या बीमार या कमजोर है, कोर्ट गैर-जमानती अपराधों के लिए भी जमानत दे सकती है।'
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Sat, Feb 25 , 2023, 10:38 AM