उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं!

Thu, Feb 23 , 2023, 10:55 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

पवार बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ
नई दिल्ली।
चुनाव आयोग की ओर से शिंदे गुट (Shinde faction) को शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल देने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, उद्धव की याचिका पर शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा।
इधर, NCP चीफ शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि चुनाव आयोग ने वही किया जो सरकार चाहती थी। आयोग का दुरुपयोग किया गया है। हमने चुनाव आयोग का ऐसा फैसला कभी नहीं देखा। बालासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनके बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना की जिम्मेदारी दी जाएगी।
शिंदे और चुनाव आयोग से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा
 CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उद्धव गुट की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि पार्टी ऑफिस और बैंक अकाउंट्स पर शिंदे गुट कब्जा कर रहा है। ऐसे में कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करे।
अदालत ने कहा कि उद्धव कैंप (Uddhav camp) अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। दरअसल अदालत ने यह फैसला 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव (Maharashtra Assembly by-elections) को देखते हुए दिया। कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा कि आप भी अभी ऐसा कोई व्हिप नहीं जारी करेंगे, जिसे न मानने से उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं।

Latest Updates

Latest Movie News

Get In Touch

Mahanagar Media Network Pvt.Ltd.

Sudhir Dalvi: +91 99673 72787
Manohar Naik:+91 98922 40773
Neeta Gotad - : +91 91679 69275
Sandip Sabale - : +91 91678 87265

info@hamaramahanagar.net

Follow Us

© Hamara Mahanagar. All Rights Reserved. Design by AMD Groups