Thackeray vs Shinde :धनुष्य बाण पर आज आ सकता है निवडणूक आयोग का फैसला

Mon, Jan 30 , 2023, 10:03 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

मुंबई, 30 जनवरी। 20 जनवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग (Central Election Commission) में चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर कब्जा हासिल करने को लेकर ठाकरे और शिंदे गुट के वकीलों में जजोरदार बहस हुई थी। जिसकी अगली सुनवाई आयोग ने 30 जनवरी को टाल दी थी। चुनाव ने दोनों पक्षों को 23 जनवरी तक लिखित में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इस मामले पर आज 30 जनवरी को धनुष बाण पर चुनाव आयोग का फैसला आ सकता है। शिंदे गुट की ओर से महेश जेठमलानी ने कहा कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक और सांसद हैं। ऐसे में पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर हमारा अधिकार बनता है। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि मुख्य नेता का पद वैध है और हमने पार्टी संविधान का पालन किया है। जबकि ठाकरे गुट से कामत ने कहा कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को ही पार्टी अध्यक्ष के नाते मूल प्रतिनिधि सभा बुलाने का अधिकार है और शिंदे गुट द्वारा आयोजित प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक है। कामत ने यह भी कहा कि शिंदे गुट (Shinde group) राजनीतिक दल है ही नहीं । ठाकरे गुट ही असली शिवसेना है।
तो ठाकरे गुट की तरफ से उनका पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने कहा कि शिंदे गुट की याचिका में झूठे दावे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ने संसदीय प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। ठाकरे गुट ही असली शिवसेना है। सिब्बल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा हमारे पक्ष में है। जो सदस्य पार्टी छोड़ कर चले गए हैं वे प्रतिनिधि सभा का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे समूह के दावों में कई गलतियां हैं। हालांकि शिंदे गुट के वकील जेठमलानी ने कहा कि प्रतिनिधि सभा केवल आपके पास कैसे हो सकती है। इसके जवाब में ठाकरे गुट के कामत ने कहा कि मूल प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं किया जा सकता है। 

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