राज्य सरकार से मंजूरी नहीं मिलने से प्रॉपर्टी नही हो पा रही नीलाम

Fri, Mar 29, 2024, 06:03

Source : Hamara Mahanagar Desk

मनपा की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर पड़ रहा असर
मुंबई :
मनपा प्रशासन को प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने (collect property tax) के लिए  संघर्ष करना पड़ रहा है। मनपा प्रशासन जब्त की गई प्रॉपर्टी नीलाम नहीं कर पा रही है। मनपा ने पिछले 10 से 12 सालों में लगभग 3756 प्रॉपर्टी जब्त जरूर की है लेकिन उनकी नीलामी नही कर पाई है। मनपा नियमो के अंतर्गत मनपा के पास प्रॉपर्टी को नीलाम करने का प्रावधान नहीं है। मनपा (BMC) ने प्रॉपर्टी का नीलाम करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है लेकिन लगभग एक साल बीत जाने के बावजूद सरकार से अभी तक मंजूरी नही मिली जिससे मनपा कोई कठोर कदम नहीं उठा पा रही है। बता दे कि मनपा ने खाली जमीन और भूखंड पर नियोजित विकास कार्य पर एफ एस आई के अनुसार होने वालें विकास को ध्यान में रखकर बाजार भाव अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स लेने का निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मनपा की पुनर्विचार याचिका को भी ठुकरा दिया। इसी दौरान मनपा ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वाले लोगो की संपत्ति जब्त कर नीलाम करने का निर्णय लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नया नियम बनाने का आदेश दिया था। मनपा ने नया नियम बनाकर राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा लेकिन अभी तक सरकार निर्णय नही के पाई है। मनपा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों को नोटिस देती है उसके बाद 21 दिन की अंतिम नोटिस दी जाती है उसके बाद प्रॉपर्टी जब्ती की जाती है। मनपा ने पिछले 10 से 12 सालो में लगभग दो हजार करोड़ की 3 हजार 756 प्रॉप्रोटी जब्त की है। इन प्रॉपर्टी मालिकों से मनपा को कोई टैक्स नहीं मिला है लेकिन मनपा इनकी प्रॉपर्टी का नीलाम भी नहीं कर पा रही है क्योंकि मनपा के पास नीलामी करने का क़ानून नही है। मनपा  के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में अब तक 2400  करोड़ रुपये जमा हुए हैं। जबकि मनपा  ने 4500 करोड़ रुपये जमा करने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा आर्थिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है ऐसे में कम ही उम्मीद है कि मनपा अपना टारगेट पूरा कर पाएगी।

कैसे होती है नीलामी :
मनपा अधिकारी ने बताया कि नीलामी से पहले कई तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। नीलामी प्रक्रिया के पहले चरण में जिन प्रॉपर्टी को नीलाम करना होता है उसकी नीलामी के लिए सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन, ऑक्शन और एसेट ट्रेसिंग के टेंडर जारी किया जाता है। यह काम पूरा होने बाद नीलामी प्रक्रिया को मनपा के पोर्टल पर डाला जाएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी की नीलामी की जाएगी। यदि नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पहले बकाएदार 25 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर बाकी के लिए पोस्ट डेटेड चेक देता है तो उसकी प्रॉपर्टी नीलामी से बच सकती है। जो लोग ऐसा करने में नाकाम रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल कर उसके लिए नीलामी विज्ञापन दिया जाता है। साथ ही मनपा की वेबसाइट और न्यूजपेपर में नोटिस प्रकाशित करनी होगी। बता दें कि मनपा के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों में आवासीय इमारत, व्यावसायिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ओपन स्पेस, लघु उद्योग, सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति, शैक्षणिक संस्थान व मॉल्स आदि शामिल हैं।

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