Birth-death certificates: सात दिन में जारी करना होगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र!

Sat, Jul 26 , 2025, 09:30 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

जयपुर: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत (Dr. Sudeep Kumawat) ने कहा है कि सभी पंजीयकों को राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि मे आमजन को प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए।

डॉ. कुमावत शुक्रवार को जयपुर जिले की चाकसू पंचायत समिति में जन्म- मृत्यु एवं विवाह पंजीयन पर आयोजित कार्यशाला में सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में उन्होंने बताया कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र मे ग्राम विकास अधिकारी को पंजीयक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को उप पंजीयक नियुक्त किया गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जन्म- मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करके आमजन को राहत प्रदान की है। अब प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद पंजीयक द्वारा उसे सात दिन मे जारी करना आवश्यक है, जबकि जन्म- मृत्यु की घटना के घटित होने की सूचना सूचनादाता द्वारा देना आवश्यक होगी।

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