Rajya Sabha Nomination : आतंकवादी अजमल कसाब (Terrorist Ajmal Kasab) को मौत की सज़ा दिलाने वाले प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) सांसद बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने उन्हें राज्यसभा (Rajya Sabha) के लिए नामित किया है। निकम (Nikam) के साथ, केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद् सी. सदानंदन मस्ते, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद् मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को यह अधिसूचना जारी की गई।
निकम ने कसाब को मौत की सज़ा दिलाई
उज्ज्वल निकम एक प्रसिद्ध सरकारी वकील हैं। एक सरकारी वकील के रूप में, उन्होंने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ मामले में सरकारी वकील के रूप में काम किया। उनका जन्म 30 मार्च, 1953 को जलगाँव में हुआ था। विज्ञान में स्नातक करने के बाद, उन्होंने एस.एस. मनियार लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री प्राप्त की। उज्जवल निकम ने 26/11 के हमलों के बाद पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में सरकारी वकील के रूप में काम किया था। उन्होंने कसाब की मौत की सज़ा के लिए पुरज़ोर पैरवी की। परिणामस्वरूप, कसाब को फाँसी दे दी गई।
The President of India has nominated Ujjwal Deorao Nikam, a renowned public prosecutor known for handling high-profile criminal cases; C. Sadanandan Maste, a veteran social worker and educationist from Kerala; Harsh Vardhan Shringla, former Foreign Secretary of India; and… pic.twitter.com/eN6ga5CsPw
— ANI (@ANI) July 13, 2025
हर्षवर्धन श्रृंगला एक वरिष्ठ राजनयिक हैं। वे 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। अपने 35 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, उन्होंने नई दिल्ली और विदेशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मीनाक्षी जैन इतिहास की जानी-मानी प्रोफ़ेसर हैं। सदानंदन मास्टर लंबे समय से शिक्षा और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। वे स्वयं केरल में राजनीतिक हिंसा का शिकार रहे हैं।
राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 है, जिनमें से 238 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य हैं। अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चार सदस्यों को पूर्व मनोनीत सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुई सीटों पर नियुक्त किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 80(1)(ए) के खंड (3) द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, उन्होंने राज्यसभा में चार व्यक्तियों को नियुक्त किया है।
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Sun, Jul 13 , 2025, 10:08 AM