Punjab and Haryana High Court Orders: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्राचीन मंदिर की 50 साल पुरानी दुकान हुई खाली!

Fri, Jul 04 , 2025, 07:42 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

सिरसा: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) के आदेश पर हरियाणा में सिरसा जिले के नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन श्री शनिदेव धाम की करीब 50 वर्षों से किराए पर दी गई दुकान खाली हो गई। दुकान के किराएदार ने बकाया किराया व चाबी मंदिर पुजारियों के हवाले कर दिया।

यह जानकारी देते हुए शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी आनंद भार्गव एवं चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि मंदिर की किराए की दुकान को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सुशील कुमार बनाम शनिदेव मंदिर केस चला, जिसमें अदालत ने गत चार मार्च 2025 को मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए दुकान खाली करने के आदेश दिये थे। न्यायालय ने दुकान खाली करने के लिए पांच जुलाई 2025 तक का समय दिया था। साथ ही बकाया किराया देने के भी निर्देश दिये थे।

न्यायालय के आदेशों की पालन करते हुए किराएदार ने दुकान खाली करके तथा करीब 10 सालों का बकाया किराया जो करीब 28 हजार रुपये बनता था, उसे मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा करवा दिया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित दुकान होने के कारण इसके निर्माण में अड़चन आ रही थी। 

अब दुकान खाली हो जाने के बाद इस दुकान को हटाकर भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।  मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि जल्द ही मंदिर के प्रवेश द्वार की नींव रखी जाएगी। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का ऑफिस, हवनस्थल, पार्क तथा मंदिर के प्रथम तल पर मल्टी पर्पज हॉल, लंगर हाल, रसोईघर व अन्य भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।

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