मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोने के आभूषणों और गहनों के बदले दिए जाने वाले ऋणों को लेकर मौजूदा नियमों की समीक्षा करते हुए नए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा (RBI Governor Sanjay Malhotra) ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (bi-monthly monetary policy) बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सोने के आभूषणों और गहनों के बदले दिए जाने वाले ऋणों को लेकर मौजूदा नियमों की समीक्षा की गई और नए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
इन ऋणों का उपयोग आम तौर पर उपभोग और आय सृजन दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मल्होत्रा ने बताया कि इस क्षेत्र में अब तक विभिन्न प्रकार के विनियमित संस्थानों (आरई) जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सहकारी संस्थानों के लिए अलग-अलग नियम लागू होते थे। इससे नियमों में असंगति देखी जा रही थी। अब इन सभी संस्थाओं के लिए नीति और व्यापक नियम लाने का निर्णय लिया गया है।
गवर्नर ने बताया कि इसके तहत विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के लिए एकसमान नियामकीय ढांचा तैयार किया जाएगा। प्रत्येक संस्था की जोखिम वहन करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाएंगे। ऋण आचरण और परिसंपत्ति सुरक्षा से संबंधित मानदंडों को मजबूत किया जाएगा। कुछ संस्थानों द्वारा देखी गई
नियमितताओं और उपयोगकर्ता शिकायतों को भी ध्यान में रखा गया है। आरबीआई ने यह मसौदा दिशा-निर्देश सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए हैं। इच्छुक पक्ष अपने सुझाव और राय नियत समयसीमा के भीतर जमा कर सकते हैं।
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Wed, Apr 09 , 2025, 01:02 PM