EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सदस्यों के लिए खुशखबरी दी है। सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ा दिया गया है। यह सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई है। इससे ईपीएफओ के 7.5 करोड़ सदस्यों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दावड़ा (Sumita Davda) ने हाल ही में एक बैठक में लिया। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया।
इस तरह बढ़ाई गई है सीमा
ईपीएफओ बोर्ड (EPFO Board) के फैसले के बाद सदस्य एएसएसी के जरिए 5 लाख रुपये तक पीएफ निकाल सकते हैं। अग्रिम दावों का ऑटो सेटलमेंट पहली बार 2020 में कोरोना काल के दौरान लॉन्च किया गया था। उस समय इसकी सीमा 50 हजार रुपये थी। मई 2024 ईपीएफओ ने ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। उस समय 50,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके बाद यह सीमा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई।
इन कारणों से भी धन प्राप्त होता है!
ईपीएफओ ने तीन कारणों से नई अग्रिम राशियों के स्वतः निपटान की सुविधा शुरू की है। इसने शिक्षा, विवाह और आवास के लिए स्वचालित निपटान शुरू किया। इससे पहले ईपीएफओ सदस्य केवल बीमार होने या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में ही पीएफ निकाल सकते थे। ऑटो-मोड दावा केवल 3 दिनों में निपटाया जाता है। अब 95 प्रतिशत दावों का स्वतः निपटान हो जाता है।
ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष में छह मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपये के ऑटो दावों का निपटारा किया है। इससे पहले 2023-24 में 89.52 लाख रुपये के ऑटो दावों का निपटारा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दावों के खारिज होने की दर भी पिछले वर्ष के 50 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत पर आ गई है। साथ ही पीएफ निकालने के लिए सत्यापन की औपचारिकता भी 27 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। बैठक में इस सीमा को घटाकर 6 प्रतिशत करने का भी निर्णय लिया गया।
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Mon, Mar 31 , 2025, 08:15 PM