RBI fine: आरबीआई ने तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर ठोका 18.45 लाख का जुर्माना

Thu, Mar 27 , 2025, 08:44 PM

Source : Uni India

मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामकीय आदेशों के उल्लंघन के मामले (Cases of violation) में महाराष्ट्र और ओडिश के तीन को-ऑपरेटिव बैंको पर आज 18 लाख 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि ‘यूसीबीएस में अग्रिमों के प्रबंधन’ संबंधी निर्देशों के उल्लंघन के कारण एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर 15 लाख, यूसीबीएस तथा ऋण सूचना कंपनियों (CIC) की सदस्यता से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी, ओडिशा पर दो लाख 70 हजार रुपये और स्वर्ण ऋण को लेकर प्राथमिक (शहरी) को-ऑपरेटिव बैंकों से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण जलना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जलना, महाराष्ट्र पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने बताया कि एनकेजीएसबी को-ऑपरेटिव बैंक की 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई के निरीक्षण के दौरान कुछ ऋण स्वीकृत करने में बैंक द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया था। निरीक्षण के आधार पर आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान बैंक के प्रस्तुत तर्क और अतिरिक्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने सोने की खरीद के लिए कुछ ऋण स्वीकृत किए थे लेकिन इन ऋणों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित नहीं किया गया था।

को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, परलाखेमुंडी की 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक निरीक्षण किया था, जिसमें नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसी तरह केंद्रीय बैंक ने जलना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक की 31 मार्च 2024 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण किया था, जिसमें नियामक दिशानिर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद बैंक को जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए तर्कों की समीक्षा के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक ने बुलेट रिपेमेंट स्कीम के तहत स्वीकृत स्वर्ण ऋण नियामक सीमा से अधिक दे दिए, जिसके चलते उस पर यह दंड लगाया गया।

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