New income tax bill: 1अप्रैल से लागू होंगे नए आयकर नियम, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर रहेगी अधिकारियों की नजर

Thu, Mar 06 , 2025, 12:11 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

income tax rule : हाल के दिनों में नए आयकर विधेयक (new Income Tax Bill) को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव यह है कि अब जांच के दौरान आयकर अधिकारी (income tax officers) आपके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर सकेंगे। हां, टैक्स जांच के दौरान अगर कोई संदेह होता है तो अधिकारी आपके फेसबुक-इंस्टाग्राम अकाउंट (Facebook-Instagram account) और ईमेल की भी जांच कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार होगा।

सोशल मीडिया की जांच
वर्तमान में लागू आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर अधिकारियों को कर जांच के दौरान तलाशी लेने और बैंक खाते जब्त (seize bank accounts) करने की अनुमति है। अधिकारी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव या ईमेल की मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें कानूनी प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से वे सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि आयकर अधिकारियों को कंप्यूटर, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने का कानूनी अधिकार होगा। इस समय, यदि करदाता जांच में सहयोग करने से इनकार कर देता है या ईमेल या सोशल मीडिया खाते की जानकारी देने में अनिच्छुक होता है, तो भी अधिकारी उसके खाते के पासवर्ड को बायपास कर सकते हैं। सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं और फ़ाइलों को अनलॉक कर सकते हैं। 

ये नियम किस पर लागू होंगे?
नए आयकर अधिनियम की धारा 247 के अनुसार, भारत में नामित आयकर अधिकारियों को कुछ मामलों में ये शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात यह नियम सभी करदाताओं पर लागू नहीं होगा। यह नियम उन करदाताओं पर लागू होगा जिन पर कर चोरी या अघोषित संपत्ति (जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है) का संदेह है, ऐसी स्थिति में अधिकारियों को ईमेल, सोशल मीडिया खातों, बैंक विवरण और निवेश खातों तक पहुंच का अधिकार दिया जाएगा।

कानूनी विशेषज्ञ का रवैया 
नये आयकर विधेयक के मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि ये अधिकार विशेष मामलों में शामिल किये जायेंगे। हालाँकि, कानूनी विशेषज्ञ सरकार के इस कदम से नाखुश हैं। नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजियार का कहना है कि यह मौजूदा आयकर कानून में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार बिना सख्त सुरक्षा उपायों के अधिकारियों को यह सुविधा देती है, तो इससे व्यक्तिगत डेटा की अनावश्यक जांच हो सकती है। खेतान एंड कंपनी के पार्टनर संजय सांघवी का कहना है कि कर अधिकारी पहले भी डिजिटल स्पेस तक पहुंच की मांग करते रहे हैं, लेकिन कानून ने कभी भी स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं दी है, लेकिन नया कानून उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार देगा।

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